Your browser does not support JavaScript उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट | शिकायतों को डाउनलोड करने के लिए निर्देश

शिकायतों को डाउनलोड करने के लिए निर्देश

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पुलिस अधिकारियों के लिए शिकायत डाउनलोड और देखने के लिए निर्देश:-

 शिकायत देखें: सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल शिकायतकर्ता ही शिकायत देख सकता है।

 

निहित (वास्तविक डाटा) शिकायतों को डाउनलोड करने के लिए पीआई निम्न निर्देशों का पालन करेगा:-

लॉगिन:

  1. अपने वेबसाईट नोडल अधिकारी को उसके अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने को कहिए।
  2. लॉगिन करने के बाद मैनेज कंप्लेंट पर क्लिक करें।

मैनेज कंप्लेंट:

  • सभी शिकायतें दाहिनी विंडो पर प्रदर्शित होंगी।
  • क्लिक करें, और वहां टाईप हेडिंग, देखें की वो लिखित सामग्री या फोटो या वीडियो टाईप दिया हुआ है।
  • उसके पश्चात क्लिक नेक्स्ट हेडिंग “व्यू” पर क्लिक करें, जहां शिकायत की लिखित सामग्री या फोटो प्रदर्शित होगी। आप उस पर राईट क्लिक कर सकते हैं, और फोटो या वीडियो आपके कम्प्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी।
  • नए बॉक्स में लिखित सामग्री का चयन करें, और उसे कॉपी कर लें।
  • कॉपी सामग्री को अपने कंप्यूटर की वर्ड फाईल पर पेस्ट कर लें।
  • व्यू रिपोर्ट से लिखित सामग्री का आप प्रिंट भी ले सकते हैं, हेडिंग पर क्लिक करें, और सारी लिखित सामग्री नए विंडो में खुल जाएगी और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।
  • प्रिंट निकालने के बाद आप उचित कार्यवाही ले सकते हैं।

एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर):

  • हिन्दी भाषा में केवल यूनिकोड फॉंट का इस्तेमाल करें।

  • जिस शिकायत पर आप एक्शन लेना चाहते हों, एक्शन टेकन हेडिंग पर क्लिक करें।

  • आपके कम्प्यूटर की वर्ड फाईल से एक्शन टेकन की सामग्री कॉपी हो जाएगी और उसे अपयरिंग बॉक्स पर पेस्ट करें या उसे यहां टाईप करें।

  • एटीआर में शिकायतकर्ता/पीड़ित/ अभियुक्त का नाम, नंबर नहीं लिखा जाना चाहिए
  • एक्शन टेकन बॉक्स को सेव कर लें।

  • उसी शिकायत पर आप रोजाना एक्शन अपडेट कर सकते हैं, अंततः शिकायतकर्ता आपकी कार्यवाही से संतुष्ट न हो जाए।

  • शिकायतकर्ता की संतुष्टि या असंतुष्टि, वेबसाईट के व्यू कंप्लेंट पेज द्वारा पता लगाई जा सकती है।

  • • पीआई को यह सुनिश्चित करना होगा की हिन्दी शिकायत, की कार्यवाही रिपोर्ट हिन्दी में ही हो और अंग्रेजी शिकायत की रिपोर्ट अंग्रेजी में ही हो। किसी भी अपलोडिंग के पहले अधीकृत अधीकारी शिकायत की भाषा को प्रमाणित करेगा उसके बाद ही उसे अपलोड किया जाएगा।

 

क्राइम अगेन्‍स्‍ट वीमेन अनुभाग में अपलोडेड शिकायत को डाउनलोड करने के लिये कार्यवाही:  

शिकायतें देखें: पुलिस वेबसाइ के व्यू कम्पलेंटस में जाकर Complainant अपलोडेड कम्प्लेंटस को देख व प्रिंट कर सकता है

पुलिस के अधिकारी, वेबसाइट के जनपद के प्रंशिक्षित नॉडल अधिकारी से उक्त मूल पूर्ण कम्प्लेंट प्राप्त कर सकते हैं इसके लिये निम्‍न कार्यवाही करनी होगी - 

लॉगिन- 


1.    वेबसाइट के नॉडल अधिकारी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन होंगे
2.    लॉगिन के उपरांत बांयी ओर मैनेज कम्प्लेंटस पर क्लिक करेंगे

मैनेज कम्‍प्‍लेंटस-

3.    दाहिनी तरफ समस्त कम्प्लेंटस दिखाई देंगी

4.    इस पर Type फील्ड में देखें इसमे आपको इमेज, वीडियो व टैक्सट टाइप दिखेगी यहां पर यदि कम्प्लेंनेंट ने अपना नाम फोन रजिस्टर कराया है तो वह भी दिखेगा जिसे नोट कर लें
5.    उसके आगे व्यू फील्ड पर क्लिक करने पर पूर्ण कम्‍प्‍लेंट दिखाई देगी इसमें इमेज या वीडियों को राइट क्लिक कर सेव ऐज़ कर अपने कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर लें
6.    आगे बने व्यू रिपोर्टस पर क्लिक कर समस्त कम्प्लेंट का मूल रूप नयी विंडो में दिखाई देगा जिसका प्रिंट लिया जा सकता है

एक्‍शन टेकेन रिपोर्ट (ATR)

Note: हिन्दी भाषा में सूचना अपलोड करते समय "यूनीकोड फोन्ट" का ही उपयोग किया जायेगा

7.   कम्प्लेंट पर कार्यवाही रिपोर्ट को Action Taken फील्ड पर क्लिक कर उपर आये बाक्स में टाइप कर या पेस्ट कर सेव करा दें 

8. याद रखें कि नियमानुसार  Complainant/Vicitm/Accused  का नाम, पता, नम्‍बर इत्‍यादि न लिखा जाये

8.    याद रखें कि प्रत्येक दिवस की कार्यवाही इसी Action Taken पर अपडेट कराई जायेगी  जब तक कि कम्प्लेनेंट सटिसफाई न हो जाये ।

9.    कम्प्लेंनेंट हेतु सटिसफाई होने अथवा न होने को दर्ज करने का प्रावधान भी वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे जन सामान्य द्वारा देखा जायेगा

10.    कम्‍प्‍लंनेंट जब तक सटिस्फाई नहीं होगा तबतक आपको जानकारी एसएमएस के जरिये दी जाती रहेगी

नोट करें यह ध्यान रखा जाये कि हिन्दी में आयी कम्प्लेंट का जवाब हिन्दी में एवं अंगे्रजी में आयी शिकायत का जवाब अंगे्रजी में ही दिया जाये । अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों एक्‍शन टेकेन रिपोर्ट को अपलोड करने से पूर्व उक्त कार्य हेतु अधिकृत राजपत्रित अधिकारी से भाषा व कंटेंट को चैक करने के उपरांत ही अपलोड करायें, क्‍योंकि उक्त रिपोर्ट जनसामान्य द्वारा देखी जायेगी

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