| मानवाधिकार प्रकोष्ठ डीजीपी मुख्यालय के दो अनुभागों का  पर्यवेक्षण करता है ।
 अनुभाग .9-
 
 मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न सांविधिक निकायों द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को भेजे  मामलों से संबंधित है  ।
   मानवाधिकार प्रकोष्ठ डीजीपी मुख्यालय के दो अनुभागों का  पर्यवेक्षण करता है । 
 केंद्रीय  आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसीपर) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति  आयोग  राष्ट्रीय  महिला  आयोग राष्ट्रीय  अल्पसंख्यकके आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गके आयोग राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी  आयोग http://socialjustice.nic.in/safai.php, बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग   राज्य स्तरीय राज्य मानवाधिकार आयोग  राज्य महिला आयोग राज्य पिछड़ा वर्ग  आयोग  (तीसरी मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ.) प्रदेश अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग (दसवीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, Lucknow_) राज्य अल्पसंख्यक आयोग, 633, इंदिरा भवन, लखनऊ   अनुभाग  -11 (2): अनुभाग  -11 के अंतर्गत  विधायिका  (राष्ट्र एवं राज्य स्तर ) के  पुलिस विभाग सम्बंधित पृच्छा / निर्देशांक, एवं उनके  विभिन्न समितियों द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर राज्य के समस्त पुलिस शाखाओं से समन्वय कर जवाब समयान्तर प्रेषित करवाना । राष्ट्रीय स्तर लोक सभा  राज्य सभा ~ राज्य स्तर: विधान सभा  विधान Parhsad    समितियां:  संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति, याचिका समिति विधान सभा आश्वासन समिति विधान परिषद् आश्वासन समिति विशेषाधिकार समिति और वित्तीय एवं प्रशासनिक विलम्ब समिति!   मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्य   
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, NCSC, एनसीएम, NCBC, एनसीपीसीआर माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय या आयोग / समितियों द्वारा किसी भी मानव अधिकार उल्लंघन , पुलिस अत्याचार, पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्यवाही न किये जाने की   शिकायतों की प्रुक्छा  डीजीपी कार्यालय को  भेजा जाता है , एवं उन  समस्त प्रकरण जो जनपदों को सीधे भेजे जाते हैं का  देखरेख, समन्वित collated और सम्बंधित  एजेंसी / आयोग के लिए एक समय पर ढंग से  रिपोर्ट करना/करवाना ।गंभीर प्रकृतिकी शिकायतों में अपनी ओर  से जाँच करना एवं तथ्यों को प्रतिसत्यापित करना । गंभीर, तत्काल और सार्वजनिक चिंता के मामलों में मौके पर जांच  ।आंकड़ो  का विश्लेषण करना जिससे सुधारात्मक कार्रवाई की ओर  रुझान रहे  ।जिलों से जांच की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने और खामियों के भविष्य के लिए समाप्त किया जाना  सुनिश्चित करना ।स्थानिक और लौकिक विविधताओं का आकलन कर सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन चिन्हित करके  वार्षिक मूल्यांकन करना ।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश  द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य । मानवाधिकार प्रकोष्ठ लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद और विधान मंडल एवं उनके गठित  सभी समितियों द्वारा उठाए गए सवालों और संदर्भो से संबंधित कार्यों हेतु गठित  अनुभाग  11 (2) का कार्य पर्यवेक्षण सौंपा गया है ।मानवाधिकार पर पुलिस थाना स्तर पर पुलिस कर्मचारियों के संवेदीकरण. उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की  संख्या (विश्व का  सबसे बड़ा पुलिस संगठन )  एक बड़ी चुनौती बना देता है. 
विभिन्न रैंकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संशोधित करना और प्रासंगिक मानव अधिकार पाठ्यक्रम  शामिल किया गया है।मॉड्यूल में प्रदेश के सभी जिलों में मानवाधिकार संवेदीकरण मॉड्यूल को व्यवस्थित करने के  प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस कर्मियों, सिविल प्रशासन के कार्मिक, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया भाग लेने और बातचीत करने के लिए आमंत्रित किये जा रहे  हैं संगोष्ठियों को  भी समय समय पर आयोजित किया जा   हैं ।जिला स्तर पर पुलिस कार्यालय के प्रभारी सभी अपर पुलिस अधीक्षक मानवाधिकार से सम्बंधित  मामलों पर गौर करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है.थाना स्तर पर नोडल अधिकारियों को मनोनीत करने के लिए प्रयास चल रहे हैं  जो महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों से संबंधित नवीनतम फैसलों, परिपत्रों, नियमों और विनियमों की जानकारी रखे ।यूपी में सभी पुलिस स्टेशनों को पुलिस हिरासत के तहत व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रकरणों / शिकायतों में लगातार गिरावट आई है जो एनएचआरसी एवं अन्य आयोगों से  उत्तर प्रदेश के शिकायतों का नीचे उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा) । (नोट: न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों पुलिस दायरे में नहीं आते है।   पिछले तीन वर्षों के लिए पूछताछ डाटा. 
| एजेंसी | 2010 |   | 2011 |   | 2012 |   |  
|   | प्राप्त | निपटारा | प्राप्त | निपटारा | प्राप्त | निपटारा |  
| महानिदेशक कार्यालयको एनएचआरसी | 477 | 215-477 | 329 | 329 | 427 | 427 |  
| महानिदेशक कार्यालय UPHRC |   | 215 | 237 | 237 | 204 | 204 |  
| एनएचआरसीजिलाको | 3162 | 3060 | 1659 | 1600 | 1856 | 1509 |  
| महानिदेशक कार्यालय को राष्ट्रीय महिला आयोग | 44 | 44 | 58 | 58 | 42 | 42 |  
| NCSC / एसएससी महानिदेशक कार्यालय | 113 | 113 | 64 | 64 | 30 | 30 |  
| महानिदेशक कार्यालय को एनसीएम | 8 | 8 | 165 | 165 | 200 | 200 |  
| महानिदेशक कार्यालय को NCBC / SCBC | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |  
| महानिदेशक कार्यालय को एनसीपीसीआर | 4 | 4 | 13 | 13 | 80 | 80 |  
| कुल | 4027 | 3925 | 2531 | 2472 | 2846 | 2499 |      भारत में मानव अधिकारों के विकास भारत के संविधान में नागरिकों के "मौलिक अधिकार"  प्रमुखता से अन्तर्निहित है। भारत में मानव अधिकारसंरक्षणअधिनियम, 1993 स्वतंत्रता, समानता से संबंधित अधिकार के रूप में मानव अधिकारों को परिभाषित करता है, और  व्यक्ति की गरिमा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय सहमति '.में की गारंटी 2सन्निहित.मानव अधिकारों की संकल्पना समय की अवधि में विकसित किया गया है. मानव अधिकार मोटे तौर पर निम्न श्रेणी में  किया गया है: - क)  नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ख)  आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, भारत में कानून  एजेंसियों द्वारा आम  जनता के गिरफ्तारी और बल का क्रूर प्रयोग प्रमुख चिंता का विषय रहा है। गिरफ्तारी के कानून पर अपने परामर्श पत्र में विधि आयोग के प्रावधानों की भावना राजनीति पीछा कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए देश के न्यायालयों द्वारा निर्धारित  अधिनियमों और दिशा निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत विश्लेषण नीचे रखा गया है. गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार हैं -समयदोनों को गिरफ्तारी के  और तुरंत बाद लेख 21 और संविधान के 22 (1) में निहित हैं जोहै.. सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों को मान्यता दी तथा ईमानदारी से संरक्षित किया जा रहे हैं कि कई फैसलों में मनाया गयालगातार मानवाधिकार प्रकोष्ठ पिछले तीन वर्षों में विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों की संख्या में कमी से स्पष्ट है के रूप में भेजा विसंगतियों सच्ची भावना और मर्यादा में सुलझा रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है.                  महत्वपूर्ण कड़ियाँ:   अंतर्राष्ट्रीय: मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा(यूडीएचआर) मानव अधिकार के इतिहास में एक मील का पत्थर दस्तावेज है. दुनिया के सभी क्षेत्रों से विभिन्न कानूनी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के  प्रतिनिधियों द्वारा तैयार, घोषणा पर पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 महासभा संकल्प 217 ए (तृतीय) (फ्रेंच)(स्पेनिश)एक आम मानक के रूप मेंसभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धियों हेतु  घोषित किया गया ।  यह मौलिक मानवाधिकारों के सार्वभौमिक रूप से संरक्षित करने के लिए, यह प्रथम विश्व व्यापी प्रयास है ।   विभिन्न भाषाओं में सार्वभौम घोषणा:   संयुक्त राष्ट्र और कुछ देशों के मानवाधिकार संगठनों के लिए लिंक:     हम इस साइट पर और उपयोगी जानकारी पूरा करने के लिए आपके सुझाव के लिए आभारी होंगे. अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव  humanrightshq@up.nic.in.मेल,या 0522233729 पर फैक्स |